ग्राम सभा की जमीन पर अवैध प्लॉटिंग का आरोप, हाईकोर्ट ने लगाई यथास्थिति
बहादराबाद मामले में नया मोड़; तीसरे पक्ष का हित सृजित करने पर रोक, ग्राम सभा समेत संबंधित पक्षों से चार सप्ताह में जवाब तलब
हरिद्वार। बहादराबाद में ग्राम सभा की जमीन पर कथित रूप से अवैध प्लॉटिंग विकसित किए जाने के बहुचर्चित मामले में नया मोड़ आया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने विवादित भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देते हुए फिलहाल किसी तीसरे पक्ष का हित सृजित नहीं करने के निर्देश दिए हैं।
मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता ब्रह्मचारी सुधानंद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पैरवी की। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने ग्राम सभा के साथ प्रतिवादी संख्या 1, 2 और 3 को चार सप्ताह के भीतर जवाबी शपथपत्र दाखिल करने के निर्देश दिए। वहीं प्रतिवादी संख्या 6 और 7 को नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया है।
हाईकोर्ट ने साफ किया कि इस बीच विवादित भूमि की मौजूदा स्थिति में बदलाव नहीं किया जाएगा और न ही उस पर किसी तीसरे पक्ष का हित बनाया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 26 अक्टूबर 2026 को होगी।













































































































































































































































































































































