दशहरा पर अवकाश की अधिसूचना जारी।।
दशहरा पर अवकाश की अधिसूचना जारी।।
दिनांक : 30/09/2025
विषेश संवाददाता : विजय यादव
देहरादून। उत्तराखंड शासन ने आगामी 01 अक्टूबर, 2025 (बुधवार) को विजय दशमी (दशहरा) के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। शासन की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि इस दिन प्रदेश सरकार के सभी कार्यालय, शासकीय एवं अर्द्धशासकीय संस्थान, शैक्षणिक संस्थान तथा अन्य सरकारी विभाग बंद रहेंगे।
सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक अवकाश की यह अधिसूचना राज्य के सभी कार्यालयों में लागू होगी। साथ ही, 1881 के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अंतर्गत बैंक और कोषागार भी बंद रहेंगे।
ज्ञात हो कि शासन ने इससे पूर्व जारी वार्षिक अवकाश सूची में 01 अक्टूबर, 2025 को विजयादशमी पर्व पर अवकाश घोषित किया था। अब इसे अधिसूचना के माध्यम से पुनः स्पष्ट कर दिया गया है। शासन के इस निर्णय से प्रदेश भर के शासकीय कर्मचारियों और विद्यार्थियों में उत्साह का माहौल है, वहीं दशहरा पर्व को पारंपरिक और सांस्कृतिक धूमधाम के साथ मनाने की तैयारियां भी जोरों पर हैं।
दशहरा पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और इस अवसर पर पूरे प्रदेश में रावण दहन, रामलीला मंचन और अन्य धार्मिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। सार्वजनिक अवकाश घोषित होने से लोग इन आयोजनों में अधिक संख्या में भाग ले सकेंगे।
शासन ने सभी संबंधित अधिकारियों, विभागों और संस्थानों को इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं।
इस प्रकार 01 अक्टूबर, 2025 को प्रदेश में सरकारी कार्यालयों के साथ-साथ बैंक, कोषागार और शिक्षण संस्थान पूर्ण रूप से बंद रहेंगे और लोग विजयादशमी का पर्व पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मना सकेंगे।
रिपोर्ट : न्यूज़ हरिद्वार संवाददाता
दिनांक : 30/09/2025
विषेश संवाददाता : विजय यादव
देहरादून। उत्तराखंड शासन ने आगामी 01 अक्टूबर, 2025 (बुधवार) को विजय दशमी (दशहरा) के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। शासन की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि इस दिन प्रदेश सरकार के सभी कार्यालय, शासकीय एवं अर्द्धशासकीय संस्थान, शैक्षणिक संस्थान तथा अन्य सरकारी विभाग बंद रहेंगे।
सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक अवकाश की यह अधिसूचना राज्य के सभी कार्यालयों में लागू होगी। साथ ही, 1881 के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अंतर्गत बैंक और कोषागार भी बंद रहेंगे।
ज्ञात हो कि शासन ने इससे पूर्व जारी वार्षिक अवकाश सूची में 01 अक्टूबर, 2025 को विजयादशमी पर्व पर अवकाश घोषित किया था। अब इसे अधिसूचना के माध्यम से पुनः स्पष्ट कर दिया गया है। शासन के इस निर्णय से प्रदेश भर के शासकीय कर्मचारियों और विद्यार्थियों में उत्साह का माहौल है, वहीं दशहरा पर्व को पारंपरिक और सांस्कृतिक धूमधाम के साथ मनाने की तैयारियां भी जोरों पर हैं।
दशहरा पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और इस अवसर पर पूरे प्रदेश में रावण दहन, रामलीला मंचन और अन्य धार्मिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। सार्वजनिक अवकाश घोषित होने से लोग इन आयोजनों में अधिक संख्या में भाग ले सकेंगे।
शासन ने सभी संबंधित अधिकारियों, विभागों और संस्थानों को इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं।
इस प्रकार 01 अक्टूबर, 2025 को प्रदेश में सरकारी कार्यालयों के साथ-साथ बैंक, कोषागार और शिक्षण संस्थान पूर्ण रूप से बंद रहेंगे और लोग विजयादशमी का पर्व पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मना सकेंगे।
रिपोर्ट : न्यूज़ हरिद्वार संवाददाता


















































































































































































































































































