अंकिता भंडारी हत्याकांड: कोटद्वार कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, मुख्य अभियुक्त पुलकित आर्य को उम्रकैद, परिजनों को मिलेगा 4 लाख मुआवजा

अंकिता भंडारी हत्याकांड: कोटद्वार कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, मुख्य अभियुक्त पुलकित आर्य को उम्रकैद, परिजनों को मिलेगा 4 लाख मुआवजा
कोटद्वार | विशेष संवाददाता
बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने ऐतिहासिक एवं निर्णायक फैसला सुनाते हुए मुख्य अभियुक्त पुलकित आर्य समेत तीनों दोषियों को कठोर सजा सुनाई है। न्यायालय ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
मुख्य अभियुक्त पुलकित आर्य को धारा 302 आईपीसी के तहत आजीवन कठोर कारावास और ₹50,000 का जुर्माना सुनाया गया है। इसके अतिरिक्त, धारा 201 (साक्ष्य नष्ट करना) के अंतर्गत 5 वर्ष का कठोर कारावास और ₹10,000 का जुर्माना, धारा 354ए (यौन उत्पीड़न) के तहत 2 वर्ष का कठोर कारावास और ₹10,000 का जुर्माना तथा अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धारा 3(1)(क) के अंतर्गत 5 वर्ष का कठोर कारावास और ₹2,000 का जुर्माना लगाया गया है।
अन्य दो अभियुक्त सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को भी धारा 302 के अंतर्गत कठोर आजीवन कारावास और ₹50,000 का जुर्माना, धारा 201 में 5 वर्ष का कठोर कारावास व ₹10,000 जुर्माना, तथा धारा 3(1)(क) में 5 वर्ष का कठोर कारावास और ₹2,000 जुर्माना दिया गया है।
कोर्ट ने पीड़िता के परिवार को ₹4 लाख की क्षतिपूर्ति राशि भी प्रदान करने का आदेश देते हुए यह निर्णय दिया कि न्याय में देरी भले हो, परंतु इनसाफ अवश्य मिलेगा।
इस ऐतिहासिक निर्णय को सामाजिक न्याय की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है, जिससे महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा को लेकर समाज में एक सशक्त संदेश गया है। अदालत के इस फैसले से न केवल मृतका के परिजनों को न्याय मिला है, बल्कि राज्य की न्याय प्रणाली पर आम जनता का विश्वास भी और मजबूत हुआ है।